बिना अनुज्ञप्ति न्यायालयीन कार्य में दखल, 6 लोग प्रतिबंधित
कोरबा । न्यायालय सम्बन्धी कामकाज में कुछ दलाल और अनाधिकृत रूप से कई लोग संलिप्त होकर प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनके पास उक्त कार्यों को करने का न तो अधिकार है और ना ही लायसेंस। बिना किसी वैधानिक अधिकार के न्यायालय सम्बन्धी कार्यों में अतिक्रमण करने वालों की दखल ज्यादातर राजस्व न्यायालय/दफ्तरों के आसपास दिखती है।
कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोड़ी-उपरोड़ा मुख्यालय से लेकर अन्य तहसीलों के न्यायालयीन कार्यों में दस्तावेज लेखन से लेकर शपथ पत्र बनाने, स्टाम्प बिक्री व अन्य कार्यों में अनाधिकृत/गैर लाइसेंसी लोगों की दखल के साथ-साथ दफ्तर के भीतर और अधिकारियों से पहचान का हवाला देकर रकम ऐंठने का भी काम होता रहता है।
ऐसी ही एक शिकायत पर पोड़ी-उपरोड़ा के तहसीलदार ने जांच उपरांत 6 लोगों को तहसील में प्रतिबंधित किया है।
तहसीलदार ने बताया कि अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ कटघोरा के द्वारा तहसील परिसर पोड़ी-उपरोडा में अवैध रूप से शेड निर्मित कर ग्रामीणों से तहसील न्यायालय का कार्य कराने वाले व्यक्ति सुर्दशन जायसवाल, राकेश गोभिल, दोनों निवासी कटघोरा, राजकुमार, दर्शनदास दोनों निवासी ग्राम कोनकोना, गंभीरदास ग्राम रामपुर, बसंतसिंह तंवर ग्राम गुरसियां के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया गया था।
तत्सबंध में नायब तहसीलदार पोड़ी-उपरोड़ा से उक्त शिकायत की जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार राजकुमार, दर्शनदास, गंभीरदास, बसंतसिंह तंवर के पास दस्तावेज लेखक, अर्जी लेखक, स्टाम्प वेंडर, अथवा अधिवक्ता लिपिक का वैध अनुज्ञप्ति होना नहीं पाया गया।
इसी प्रकार सुदर्शन कुमार जायसवाल के द्वारा स्टाम्प बिक्री के अतिरिक्त अवैध रूप से टाइपराइटर रखकर शपथपत्र, आवेदन पत्र आदि टाइप किया जाना पाया गया।
अतएव उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर राजकुमार, दर्शनदास, गंभीरदास, बसंतसिंह तंवर को तहसील परिसर में न्यायालयीन कार्य कराये जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है।
इसी प्रकार सुदर्शन कुमार जायसवाल स्टाम्प वेंडर को तहसील परिसर में दस्तावेज लेखन/टंकण किए जाने से प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावेगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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