कोरबा ।भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 जून .2024 को प्रकाशित राजपत्र के अनुसार दालों तुअर/अरहर और उड़द के जमाखोरी रोकने हेतु स्टॉक का निर्धारण किया गया है। दालों के जमाखोरी रोकने के संबंध मे कलेक्टर महोदय श्री अजीत बसंत के द्वारा दाल के व्यापारियों को भारत सरकार के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp) पर पंजीयन करने तथा सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खाद्य निरीक्षक/सहायक खाद्य अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है कि दालो ंके स्टॉक के संबंध में दिए गए निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। भारत सरकार द्वारा दालों तुअर/अरहर और उड़द के लिए स्टॉक का निर्धारण किया गया है, जिसमें थोक विक्रेताओं के पास प्रत्येक दाल का 200 मेट्रिक टन, खुदरा व्यापारियों को 5 मेट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर एवं प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मेट्रिक टन और डिपो में 200 मेट्रिक टन, से अधिक नही होना चाहिए। इसी प्रकार मिलर का स्टॉक सीमा विगम 03 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो, होगी तथा आयातक द्वारा सीमा-शुल्क की मंजूरी की तारीख से 45 दिनों से अधिक लिए आयातित स्टॉक का धारित नहीं किया जायेगा।
उपरोक्त स्टॉक सीमा के लिए संबंधित दाल के कारोबारियों द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक होने की स्थिति में 12 जुलाई 2024 तक इसे निर्धारित सीमा तक लाएंगे। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पोर्टल में थोक खुदरा थोक एवं खुदरा व्यापारियों, बिग चैन रिटेलर एवं उत्पादक का पंजीयन करना सुनिश्चित करें। पंजीकृत संस्थान प्रति शुक्रवार को अपने स्टॉक की घोषणा करेंगी। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.09.2024 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
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