बुधवारी दशहरा मैदान के पास ईंट-पत्थर, डंडे और बेल्ट से किया हमला; दोनों पक्षों पर बलवा और हत्या के प्रयास सहित मामला दर्ज
कोरबा। बुधवारी क्षेत्र में रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने और रेत खाली कराने की बात पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर, डंडे, बेल्ट और अन्य वस्तुओं से हमला किया। घटना में कई लोगों को चोटें आईं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग अपराध दर्ज कर कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 2 और 3 नवंबर की दरम्यानी रात बुधवारी दशहरा मैदान के पास रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने और रेत खाली कराने को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
पहले पक्ष के प्रार्थी राजेन दास निवासी ढोढीपारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके ट्रैक्टर चालक को यशवंत कश्यप उर्फ लक्की, संतोष चंद्रा और विक्रम कश्यप ने अपने साथियों के साथ रोककर रेत खाली करने की बात पर विवाद किया और गाली-गलौज की। चालक की सूचना पर राजेन दास अपने साथियों के साथ बुधवारी मैदान के पास पहुंचा। आरोप है कि वहां दूसरे पक्ष के लोगों ने एकजुट होकर ईंट-पत्थर, डंडे, चूड़ा और पंच से हमला किया, जिससे राजेन दास सहित अन्य लोगों को चोटें आईं।
वहीं, दूसरे पक्ष के प्रार्थी विक्रम कश्यप निवासी काशीनगर ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका आरोप है कि रेत खाली कराने को लेकर हुए विवाद के दौरान दीपक सिंह, सोहेब अहमद, गौरीलाल चौहान, पुरनदास महंत, आदित्य सिंघानिया, राजेन उर्फ राजेन्द्र दास और यश पाटले ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्के, चमड़े के बेल्ट और ईंट के टुकड़ों से हमला किया।
दोनों पक्षों पर अलग-अलग अपराध दर्ज
घटना की सूचना मिलते ही सीएसईबी पुलिस चौकी और सिविल लाइन रामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पृथक-पृथक अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस ने पहले पक्ष की शिकायत पर बीएनएस की धारा 109(1), 296, 115(2), 351(3), 126(2) और 3(5) तथा दूसरे पक्ष की शिकायत पर धारा 296, 351(3), 115(2), 109(1) और 191(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नवंबर को दोनों पक्षों के कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा और चमड़े का बेल्ट भी जब्त किया गया।
ये आरोपी हुए गिरफ्तार
पहले पक्ष के मामले में: यशवंत कश्यप उर्फ लक्की, विक्रम कश्यप और संतोष चंद्रा।
दूसरे पक्ष के मामले में: दीपक सिंह, सोहेब अहमद, गौरीलाल चौहान, पुरनदास महंत, आदित्य सिंघानिया, राजेन उर्फ राजेन्द्र दास और यश पाटले।
सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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