कोरबा। शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता बरतने के मामले में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने दर्री तहसील के पटवारी मिथलेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वर्मा प.ह.नं. 40 भैरोताल में पदस्थ थे। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील अजगरबहार निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पटवारी वर्मा को 1 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें भू-अभिलेख नियमावली के तहत दैनिक डायरी संधारित नहीं करने, किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन और बकेट क्लेम डिजिटल कॉप मोबाइल ऐप में प्रविष्टि का काम शुरू नहीं करने, नक्शा बंटाकन एवं अभिलेख दुरुस्ती के कार्य लंबित रखने तथा खरीफ वर्ष 2025-26 की मैनुअल गिरदावरी से संबंधित कार्य पीवी के माध्यम से नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया था।
पटवारी ने 5 अक्टूबर को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन प्रशासन ने उसे संतोषजनक नहीं पाया। इसके अलावा 13 अक्टूबर से उनके लगातार शासकीय कार्यों से अनुपस्थित रहने की जानकारी भी सामने आई। आदेश में कहा गया है कि उनकी अनुपस्थिति से चक्रवात अर्नब के कारण हुई फसल क्षति के आकलन और धान खरीदी से पहले किसानों की समस्याओं के निराकरण से जुड़े कार्य प्रभावित हुए।
प्रशासन ने इन कृत्यों को शासकीय सेवा में व्यवधान और पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
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