जाली नोट उपलब्ध कराने के आरोप में अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू गिरफ्तार

200 के 15 जाली नोट और प्रिंटर जब्त,न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी

कोरबा। सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र में जाली नोट चलाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर एक विधि से संघर्षरत बालक को ₹200 के जाली नोट उपलब्ध कराने का आरोप है।

मामले में ₹3,000 मूल्य के 15 जाली नोट और कथित तौर पर नोट तैयार करने में इस्तेमाल किया गया प्रिंटर जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद 2 नवंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मानस नगर क्षेत्र में रहने वाला एक विधि से संघर्षरत बालक, जो खिलौने बेचने का काम करता है, अपने पास ₹200 के जाली नोट रखकर उन्हें बाजार में चलाने का प्रयास कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालक को सुभाष चौक के पास पकड़ा।

पूछताछ में अभिषेक का नाम आया सामने
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान बालक ने बताया कि उसे मानस नगर निवासी अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू ने जाली नोट दिए थे। बालक द्वारा एक नोट चलाने का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक शर्मा की पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जाली नोट उपलब्ध कराने के मामले में उसकी कथित संलिप्तता सामने आई।

15 जाली नोट और प्रिंटर जब्त
पुलिस ने बालक के कब्जे से ₹200 के 15 जाली नोट बरामद किए, जिनकी कुल कीमत ₹3,000 बताई गई है। विवेचना के दौरान अभिषेक की निशानदेही पर कथित तौर पर जाली नोट तैयार करने में इस्तेमाल किया गया प्रिंटर भी जब्त किया गया। पुलिस इन वस्तुओं को मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य मान रही है।

BNS की धाराओं में अपराध दर्ज
पुलिस के अनुसार, अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू, पिता रघु शर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी हनुमान मंदिर के पास, मानस नगर, चौकी सीएसईबी, जिला कोरबा को 20 अक्टूबर 2026 को शाम 4:40 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 179, 180 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उसे 2 नवंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

वहीं, विधि से संघर्षरत बालक की पहचान और व्यक्तिगत विवरण गोपनीय रखते हुए उसे नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोरबा पुलिस ने कहा है कि जाली नोटों के प्रचलन और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।