1 अक्टूबर से प्रीमियम शराब दुकानों में नहीं चलेगा कैश, सिर्फ डिजिटल पेमेंट से होगी खरीदारी

सीएसएमसीएल ने प्रदेश की सभी प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों को पूरी तरह कैशलेस करने के दिए निर्देश, 1 अक्टूबर से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने कहा

कोरबा। छत्तीसगढ़ में प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों पर 1 अक्टूबर 2026 से नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) ने प्रदेश की सभी प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों को पूरी तरह कैशलेस करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ग्राहकों को निर्धारित डिजिटल माध्यमों से ही भुगतान करना होगा।

सीएसएमसीएल ने इस संबंध में 21 सितंबर को पत्र क्रमांक 5791 जारी किया है। पत्र में निगम के 8 सितंबर के आदेश क्रमांक 5439 का संदर्भ देते हुए प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों में कैशलेस भुगतान व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी गई है।

नकद लेनदेन पर रहेगी रोक
नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों में नकद लेनदेन नहीं होगा। ग्राहकों को शराब की खरीदारी के लिए निर्धारित डिजिटल भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। निगम ने व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए दुकानों में आवश्यक तकनीकी एवं अन्य इंतजाम पहले से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी
सीएसएमसीएल ने प्रदेश के सभी महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक और जिला प्रबंधकों को निर्देश जारी कर अपने-अपने क्षेत्र की प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने कहा है। अधिकारियों को 1 अक्टूबर से पहले कैशलेस भुगतान के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कराने और व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का ही उपयोग करना होगा।