कोरबा। अवकाश आवेदन अस्वीकृत होने के बावजूद 21 जुलाई से 4 अगस्त तक बिना सक्षम अनुमति के कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा उक्त अवधि में बिना सक्षम अनुमति के विदेश यात्रा करने पर दीपका के आरआई नीलकांत यादव को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है।
कार्यालयीन पत्र के माध्यम से 11 अगस्त 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। आदेश में उनके कृत्य को पदीय कर्तव्यों के प्रति प्रमाद एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं नियम-7 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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