नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी व्यवसायी चेतन चौधरी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए

अग्रिम जमानत आवेदन हो चुका था खारिज, एफआईआर के बाद से पुलिस कर रही थी तलाश

कोरबा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पावर हाउस रोड स्थित एसएस प्लाजा में संचालित शारदा टेलीकॉम के संचालक चेतन कुमार चौधरी (लगभग 67 वर्ष) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ दुकान में काम करने वाली एक नाबालिग बालिका से कथित गाली-गलौच और छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

9 अगस्त की घटना के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर
पुलिस के अनुसार 9 अगस्त 2026 को दुकान में कार्यरत नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से गाली-गलौच और छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने चेतन चौधरी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।

गिरफ्तारी से पहले आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मामले में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को देखते हुए विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने चेतन कुमार चौधरी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

गिरफ्तारी के बाद जेल दाखिल
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इस बीच कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद डडसेना ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।