कोरबा। बालकोनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी जगदीश साहनी उर्फ टिल्ली को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को एक मामले में 5 वर्ष तथा दूसरे में 1 वर्ष के कारावास की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में विशेष लोक अभियोजक सुनील मिश्रा ने शासन की ओर से पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार 10 अगस्त 2025 को पीड़िता अपने घर में सो रही थी। आरोप है कि आरोपी उसे घर से अगवा कर ले गया और उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया।
पीड़िता द्वारा विरोध करने और घटना की जानकारी देने का प्रयास करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। सुबह होने पर आरोपी पीड़िता को छोड़कर मौके से फरार हो गया।
इसके बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी अपने बड़े भाई तथा माता-पिता को दी।
परिजनों की शिकायत पर बालकोनगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने आरोपी जगदीश साहनी उर्फ टिल्ली (19 वर्ष), पिता राजदेव साहनी, निवासी परसाभांठा दुर्गा पंडाल के नीचे, थाना बालकोनगर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की।
सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रस्तुत अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
Editor – Niraj Jaiswal
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