रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए सहायक ग्रेड-02 प्रदीप मिश्रा निलंबित

कोरबा। पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड शिक्षा कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 प्रदीप मिश्रा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए निलंबन आदेश जारी किया।

कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, एसीबी बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार एसीबी/ईओडब्ल्यू इकाई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 0/2026 में कार्रवाई करते हुए 29 मई को प्रदीप मिश्रा को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

बताया गया कि सेवानिवृत्त शिक्षक अमृत बघेल की जीपीएफ पासबुक में कटौती संबंधी प्रविष्टि करने के एवज में आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।


जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत है। इसके चलते प्रदीप मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कटघोरा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।