कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देश पर जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए हर महीने शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 31 दिसंबर 2025 को ग्राम पंचायत नकटीखार में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को उनके अधिकारों एवं हितों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रंजना दत्ता तथा सदस्य सुश्री ममता दास एवं पंकज कुमार देवड़ा ने संयुक्त रूप से उपभोक्ता की परिभाषा एवं उसके अधिकारों की व्याख्या की। उन्होंने वस्तुओं की कीमत, गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच, सेवा-संबंधी संविदा शर्तों, बीमा, मेडिकल क्लेम, फाइनेंस कंपनियों, बैंकिंग, यातायात साधनों तथा ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी बरतने पर विशेष बल दिया।

अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता अपने हितों के विरुद्ध किसी संविदा से परेशान होने पर ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ई-फाइलिंग करके शिकायत दर्ज करा सकता है।
साथ ही ई-हियरिंग सुविधा से वाद की सुनवाई भी हो सकती है।
शिकायत दर्ज करने की फीस के संबंध में जानकारी दी गई कि 5 लाख रुपये तक के वाद में कोई शुल्क नहीं, 5 से 10 लाख तक 200 रुपये, 10 से 20 लाख तक 400 रुपये तथा 20 से 50 लाख तक 1000 रुपये शुल्क निर्धारित है।

आयोग सदस्यों ने जोर दिया कि उपभोक्ताओं को स्वयं जागरूक एवं सतर्क रहना होगा, तभी “जागो ग्राहक जागो” अभियान सार्थक सिद्ध होगा। शिविर में उपस्थित महिलाओं एवं ग्रामीणों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया।
शिविर में आयोग कर्मचारी मनीराम श्रीवास, संजय शर्मा, नूतन राजपूत, सरपंच अमृत लाल, वरिष्ठ नागरिक अजीत दास महंत, मनोज विश्नानी, उपसरपंच, मितानिन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
Editor – Niraj Jaiswal
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