कोरबा।कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र में संचालित सभी स्लाटर हाउस और मांस विक्रय की दुकानें अगस्त और सितंबर माह में कुल 5 दिनों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगी।
निगम ने 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (कृष्ण जन्माष्टमी), 20 अगस्त (जैन पर्यूषण पर्व प्रथम दिवस), 27 अगस्त (गणेश चतुर्थी), 28 अगस्त (जैन पर्यूषण पर्व अंतिम दिवस व क्षमा), 3 सितंबर (ढोल ग्यारस), 6 सितंबर (अनंत चतुर्दशी), और 7 सितंबर (जैन पर्यूषण पर्व में सवंत्सरी व उत्तम क्षमा) को पशु वध और मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
निगम ने सभी स्लाटर हाउस संचालकों और मांस विक्रेताओं को इन तिथियों में किसी भी प्रकार का पशु वध या मांस बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी है।
उल्लंघन करने पर मांस जप्त करने के साथ-साथ संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों के सम्मान में लिया गया है।
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