कांकेर जिले के विकासखंड दुर्गुकोंदल अंतर्गत बालक आश्रम सुरूंगदोह में पदस्थ प्रधान अध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक ओकेश्वर चुरेन्द्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग के औचक निरीक्षण के बाद की गई, जब चुरेन्द्र को नशे की हालत में पाया गया।
सांसद द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मंडल संयोजक ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। जांच में पाया गया कि चुरेन्द्र का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (उप-नियम 1, 2, 3) का उल्लंघन करता है। इसके परिणामस्वरूप, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कांकेर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत चुरेन्द्र को तत्काल निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि के दौरान चुरेन्द्र का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोयलीबेड़ा नियत किया गया है। इस घटना ने क्षेत्र में प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही को लेकर चर्चा छेड़ दी है।
Editor – Niraj Jaiswal
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