कोरबा। यहां के एडीजे कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास व जुर्माना ने दंडित किया है। उस पर अपने पिता की हत्या का आरोप साबित हुआ है।
घटना 16 जून 2024 को कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हुई। इस घटना में अशोक केंवट ने अपने पिता दिलचंद केंवट की निर्मम हत्या कर दी। घर के आंगन में उनका शव पड़ा मिला। पिता के गले के पीछे, कंधा, सिर के पीछे, दाहिने कनपट्टी में चोट के निशान पाए गए।
मृतक के एक पुत्र संतोष केवट की सूचना पर थाना बालको नगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना बाद प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कोरबा पीठासीन न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त अशोक कुमार केेंवट पिता दिलचंद केंवट 30 वर्ष निवासी बैगा मोहल्ला दोंदरो, थाना बालको नगर को आजीवन कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण में पैरवी करने वाले लोक अभियोजक केके द्विवेदी ने बताया कि अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में आरोपी को एक माह अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी।
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