आरोपी को 10 साल की मिली सजा
कोरबा। हर हाल में शादी करने का वादा कर युवती को अपने झांसे में लेने के साथ लंबे समय तक अनैतिक संबंध बनाने वाले युवक ने उसका शोषण किया। यहां तक की युवती को भरोसे में लेने के लिए वरमाला भी पहना दी लेकिन बाद में विवाह से मुकर गया। ठगी का एहसास होने पर पीडि़ता ने प्रकरण को सही मंच तक पहुंचाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी कमल किशोर राठौर को 10 साल की सजा सुनाई। उस पर 1000 का जुर्माना भी लगाया।
घटना 9 वर्ष पहले कोरबा के सिविल लाइन रामपुर क्षेत्र की है। पीडि़ता ने 1 अक्टूबर 2024 को घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास की थी और बताया कि आरोपी कमल ने उसे अकेला पाकर वर्ष 2016 में जबरदस्ती घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया।
बाद में शिकायत करने से मना करते हुए कहा कि तुम अकेली रहती हो मैं तुमसे शादी करूँगा। बाद में मंदिर ले जाकर वरमाला पहना दिया, और कटघोरा तहसील से एक शपथ पत्र भी बनवाया था। उसके बाद लगातार आरोपी पीडि़त के घर आकर उसके साथ सम्बन्ध बनाता रहा, लेकिन शादी नहीं किया।
इस दौरान पीडि़त के ऊरगा स्थित मकान को अपने नाम कर पीडि़त के साथ शादी से इनकार कर दिया। पीडि़त ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। तब आरोपी कमल किशोर राठौर के विरुद्ध धारा 376 (2) का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। पीडि़त पक्ष ने अपनी ओर से इस प्रकरण से जुड़ी पूरी हिस्ट्री पुलिस के माध्यम से एपीपी को उपलब्ध कराई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने ठोस साक्ष्य सबूत पेश कर अपनी दलील पेश की,जिस परअपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
उक्तानुसार इस प्रकरण में आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास के साथ 1000 जुर्माने से दण्डित किया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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