कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर कोरबा सहित प्रदेश भर में अब 10 लाख रुपए तक के कार्यों का भी ई- प्रोक्योरमेंट पोर्टल से निविदा भरा जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
जारी आदेश में लेख है कि क्रमांक एफ 5-56/2014/18 विभागीय समसंख्यक आदेश 1 अप्रैल 2021 द्वारा प्रदेश के समस्त नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका परिषदों तथा समस्त नगर पंचायतों में राशि 20 लाख एवं अधिक लागत के समस्त विकास कार्यों की समस्त निविदायें ई-टेंडरिंग के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिए गये हैं।
राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश में संशोधन करते हुए 10 लाख एवं अधिक लागत के समस्त विकास कार्यों की समस्त निविदायें ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टल में आवश्यकता अनुसार संशोधन / सुधार करते हुए मैनुअल पद्धति से आमंत्रित समस्त निविदाओं से संबंधित अन्य जानकारी तथा निविदा क्रमांक, निविदा का विवरण, निविदा की तिथि, न्यूनतम निविदाकार, कार्यादेश की प्रति आदि को ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टल में प्रदर्शित भी किया जाये। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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