छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीएड धारक 2855 सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया था, जिसके बाद अब इनकी जगह 2613 डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्राविधिक चयन सूची लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर लॉगिन कर यह सूची देख सकते हैं।

हाई कोर्ट के निर्देश पर बीएड धारकों की सेवा समाप्त
गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती 2023 के तहत कुल 12,489 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिनमें 6285 पद सहायक शिक्षकों के लिए थे। परीक्षा और चार चरण की काउंसलिंग के बाद करीब 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती हुई। इनमें 2855 बीएड धारक सहायक शिक्षक भी शामिल थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए एनसीटीई 2018 के गजट को खारिज कर दिया।
इसके बाद बिलासपुर उच्च न्यायालय ने डीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य मानते हुए बीएड शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए। इसके बाद इन शिक्षकों की नौकरी समाप्त कर दी गई।
शिक्षकों के समायोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित
बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन और उनके लिए अन्य संभावनाओं पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव वित्त विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को सदस्य बनाया गया है. यह समिति सहायक शिक्षकों के अभ्यावेदन पर अपनी रिपोर्ट देगी।
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