परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए वाहनों के लिए किया अनिवार्य


5 साल पुराने वाहनों में लगाना होगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट

कोरबा। परिवहन विभाग ने प्रदेश में 5 साल पहले अर्थात 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड (खरीदे गए) वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 120 दिन (4 माह का समय निर्धारित किया गया है।


प्रदेश में पहले वाहनों की खरीदी करने के बाद लोग स्वयं परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराते थे जहां से वाहनों का नंबर जारी होता था। वाहन मालिक अपने वाहनों के प्लेट में अपने तरीके से नंबर लिखवाते थे। ज्यादातर लोग नंबरों के बजाए स्लोगन या नाम लिखाकर चलते थे। राजनीति से जुड़े लोग पदनाम लिखकर तो धार्मिक संगठन के लोग नंबर की जगह धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। ऐसे अनेक वाहन शहर की सडक़ों पर दौड़ते नजर आते हैं। लेकिन 4 माह बाद ऐसे नंबर प्लेट नजर नहीं आएंगे क्योंकि अब परिवहन विभाग ने प्रदेश में 5 साल पहले अर्थात 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड (खरीदे गए) वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 120 दिन (4 माह का समय निर्धारित किया गया है।

नई व्यवस्था के लिए वाहन मालिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आवेदन परिवहन विभाग की साइट पर ऑनलाइन करना होगा। डीटीओ विवेक सिन्हा के अनुसार प्रदेशभर में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है।

इसके लिए 120 दिन का समय तय किया गया है। निर्धारित तिथि तक नई प्लेट लगवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। नए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में यूनिक कोड होता है, जिसमें उस गाड़ी से जुड़ी सभी जानकारी होती है। प्लेट से कोड या नंबर को बदला नहीं जा सकता।


प्रदेश में दो वेंडर किए गए हैं अधिकृत
परिवहन विभाग के मुताबिक नई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए प्रदेश में दो वेंडर मेसर्स रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और मेसर्स रास्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है। वे विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर ही नंबर प्लेट लगाएंगे। वाहन मालिक यदि बाहर में किसी से नंबर प्लेट लगवाएंगे तो वह अनाधिकृत माना जाएगा। ऐसे में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा।