राख परिवहन में लापरवाही, एनटीपीसी पर 1.50 लाख का जुर्माना
कोरबा । एनटीपीसी के निदेशक को नोटिस जारी कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क जमा करने क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिकारी ने निर्देशित किया है। तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, दर्री के द्वारा संयुक्त निरीक्षण 17 अक्टूबर को किया गया। संयुक्त टीम द्वारा धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले वाहनों का निरीक्षण के दौरान मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, जमनीपाली कोरबा के भारी वाहन ट्रक जिसका पंजीयन क्रमांक सीजी-04पीक्यू2858, सीजी-10 बीटी-9850, सीजी-10 बीआर-1720 एवं सीजी-04एनआर-7817 है, उचित ढंग से तारपोलिन से ढका हुआ नहीं पाया गया।
वाहन चालकों द्वारा बताया गया कि राख का परिवहन एनटीपीसी के धनरास राखड़ बांध से किया जा रहा है। अत्यंत आपत्तिजनक है कि कई बार निर्देशित किये जाने के बाद भी राख के परिवहन में निरंतर लापरवाही बरती है। अत: नियमानुसार राख का परिवहन नहीं किये जाने कारण 04 वाहनों पर रूपये 1500/- प्रति टन की दर से रूपये 1,50,000/- (100 टन राखड़ हेतु) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। उक्त राशि डिमाण्ड ड्रॉफ्ट के माध्यम से जो कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड रायपुर के नाम से देय हो, जमा कर क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित कराएंगे।
एनटीपीसी को कड़े शब्दों में कहा गया है कि उक्त राशि समय-सीमा में जमा नहीं कराये जाने एवं राखड़ परिवहन में लापरवाही बरतते पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मंडल बाध्य होगा एवं भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित किया जाये।
साथ ही निर्देशित किया गया है कि धनरास राखड़ बांध से 18 से 20 अक्टूबर तक फ्लाई ऐश परिवहन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाता है।
Editor – Niraj Jaiswal
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