कटघोरा में भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित

कोरबा। नवरात्र और दशहरा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटघोरा नगर क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) ने थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंध 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन के अनुसार, कटघोरा नगर क्षेत्र में रावण दहन सहित विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। ऐसे में भारी वाहनों का आवागमन जारी रहने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं और जनहानि की आशंका बनी रहती है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम ने शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश और आवाजाही पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। प्रशासन का उद्देश्य पर्व के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात को सुचारु बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम करना है।

आदेश के तहत 21 अक्टूबर तक भारी वाहनों को कटघोरा के शहरी क्षेत्र में आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। वाहन चालकों से अपील है कि वे निर्धारित प्रतिबंध का पालन करें और आवागमन के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।