बैंक गारंटी और एफडीआर का नियमानुसार होता है निपटारा, विकास कार्यों की तकनीकी जांच अनिवार्य
कोरबा।नगर पालिक निगम कोरबा ने निविदाओं और अनुबंधों के तहत जमा की जाने वाली धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि को लेकर उठ रहे सवालों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। निगम ने कहा है कि इन राशियों का प्रबंधन निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जा रहा है और वे प्रशासनिक नियंत्रण में सुरक्षित हैं। निगम की ओर से लोगों से अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की गई है।
निगम के अनुसार, निविदाओं एवं अनुबंधों के तहत जमा कराई जाने वाली धरोहर राशि और सुरक्षा राशि के संबंध में निर्धारित वित्तीय एवं भंडार नियमों का पालन किया जाता है।
वित्त विभाग द्वारा बैंक गारंटी और सावधि जमा रसीद (एफडीआर) का समय-समय पर नियमानुसार निपटारा किया जाता है। निगम प्रशासन का कहना है कि इस पूरी व्यवस्था की निगरानी आयुक्त आशुतोष पाण्डेय और संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है।
तकनीकी जांच को बताया अनिवार्य प्रक्रिया
निगम ने विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों के परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया पर भी स्थिति स्पष्ट की है।
उसके मुताबिक, विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी जांच और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। प्रस्तावों का परीक्षण तय समय-सीमा में किया जा रहा है। निगम ने कहा है कि इस प्रक्रिया को काम में रुकावट डालने या जानबूझकर मामलों को लंबित रखने के रूप में देखना उचित नहीं है।
जन शिकायतों की स्थिति भी की जा सकती है अपडेट
निगम के बयान में जन शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। निगम के अनुसार, शिकायतों का समय-सीमा में समाधान करने के साथ उनकी अद्यतन स्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है। इससे लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निगम प्रशासन ने कहा है कि संबंधित व्यवस्था के माध्यम से कोई भी व्यक्ति शिकायतों की प्रगति और स्थिति से अवगत हो सकता है।
Editor – Niraj Jaiswal
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