कोरबा/बिलासपुर।राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के कटघोरा- अंबिकापुर खंड में सड़क दुर्घटना के बाद राहत कार्य में देरी और निर्धारित परिचालन मानकों की अनदेखी संबंधित संचालन एवं रखरखाव एजेंसी को भारी पड़ी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लापरवाही के मामले में एजेंसी मेसर्स रविंद्र सिंह आनंद पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण की जांच में दुर्घटनास्थल पर आवश्यक संसाधनों और समय पर सहायता उपलब्ध कराने में कई खामियां सामने आईं।
दुर्घटना के बाद बाधित रहा यातायात
12 अक्टूबर 2026 को तड़के करीब 3 बजे चोटिया टोल प्लाजा के निकट दो ट्रक-ट्रेलरों के बीच टक्कर हुई थी। दुर्घटना के बाद वाहनों को हटाने में देरी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। घटना के दौरान राहत एवं बचाव व्यवस्था में सामने आई कमियों को गंभीरता से लेते हुए NHAI ने संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय की।
मौके पर नहीं था परियोजना प्रबंधक, क्रेन ऑपरेटर भी नदारद
NHAI के अनुसार, दुर्घटना के समय एजेंसी का परियोजना प्रबंधक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए आवश्यक क्रेन ऑपरेटर भी उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, रिकवरी उपकरणों में पर्याप्त ईंधन की कमी के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ।
राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इन खामियों के चलते दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और यातायात सामान्य करने में देरी हुई।
निर्धारित मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई
प्राधिकरण ने दुर्घटना प्रबंधन, राजमार्ग पेट्रोलिंग और आपातकालीन सहायता से जुड़े निर्धारित दायित्वों के पालन में इन कमियों को लापरवाही माना। इसी आधार पर संबंधित एजेंसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
NHAI ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सुचारु यातायात सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और समयबद्ध सहायता अनिवार्य है।
निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
Editor – Niraj Jaiswal
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