कोल इंडिया के ठेका श्रमिकों की बढ़ी मजदूरी,एक अक्टूबर से लागू हुईं वीडीए की नई दरें,एसईसीएल के 25 हजार से अधिक श्रमिकों को मिलेगा लाभ

कोरबा।कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों में खनन कार्यों से जुड़े ठेका श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। कंपनी ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (वीडीए) की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। नई दरों के अनुसार, श्रमिकों को उनकी श्रेणी के आधार पर प्रतिदिन 1341 रुपये से लेकर 1443 रुपये तक मजदूरी मिलेगी। संशोधित दरें एक अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।

इस निर्णय से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश स्थित 11 क्षेत्रों में कार्यरत 25 हजार से अधिक ठेका श्रमिक लाभान्वित होंगे।

वहीं, कोल इंडिया की अन्य अनुषंगी कंपनियों में खनन कार्यों में नियोजित ठेका श्रमिकों को भी नई दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर बढ़ा वीडीए
कोल इंडिया मुख्यालय की ओर से 12 अक्टूबर को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, वीडीए की नई दरें भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त के 30 सितंबर के आदेश के आधार पर निर्धारित की गई हैं। औद्योगिक श्रमिकों का औसत मूल्य सूचकांक 30 जून को 424.80 से बढ़कर 431.42 हो गया था। सूचकांक में इस वृद्धि के आधार पर ठेका श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन किया गया है। यह संशोधन संयुक्त समिति की 9 अगस्त 2023 की सिफारिश के अनुरूप किया गया है।

उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 1443 रुपये
संशोधित दरों के तहत अकुशल श्रमिकों को 1176 रुपये मूल मजदूरी और 165 रुपये महंगाई भत्ते सहित प्रतिदिन 1341 रुपये मिलेंगे। अर्धकुशल एवं अकुशल पर्यवेक्षकीय श्रेणी के श्रमिकों को 1206 रुपये मूल मजदूरी और 169 रुपये महंगाई भत्ते सहित कुल 1375 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे।

इसी तरह कुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 1236 रुपये और महंगाई भत्ता 173 रुपये निर्धारित किया गया है। इस श्रेणी में कुल दैनिक मजदूरी 1409 रुपये होगी। वहीं, उच्च कुशल श्रमिकों को 1266 रुपये मूल मजदूरी और 177 रुपये महंगाई भत्ते सहित प्रतिदिन 1443 रुपये मिलेंगे।

31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी दरें
कोल इंडिया के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित दरें एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। सभी अनुषंगी कंपनियों में खनन कार्यों से जुड़े ठेका श्रमिकों को उनकी निर्धारित श्रेणी और लागू प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। वीडीए में यह संशोधन महंगाई के अनुरूप मजदूरी निर्धारित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।