दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए मारपीट के आरोप, एफआईआर दर्ज
कोरबा-बांकीमोंगरा। शासकीय नवीन महाविद्यालय बांकीमोंगरा में वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) में दर्ज टिप्पणी को लेकर प्रभारी प्राचार्य और दो सहायक प्राध्यापकों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बांकीमोंगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।
पुलिस के अनुसार, बाजार चौक भैसमा, थाना उरगा निवासी एवं महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर ने अपनी शिकायत में बताया कि वे 13 अक्टूबर की सुबह करीब 7:30 बजे कॉलेज पहुंचे थे। सुबह लगभग 8 बजे कार्यालय के पीछे स्थित वाशरूम की ओर गए, तभी सहायक प्राध्यापक रघुराज सिंह तंवर और रविन्द्र कुमार पैकरा वहां पहुंचे। दोनों ने अपनी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली 2025-26 में गलत टिप्पणी दर्ज किए जाने की बात कहते हुए विवाद शुरू कर दिया।

प्राचार्य का आरोप है कि विरोध करने पर दोनों सहायक प्राध्यापकों ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इस दौरान उनके बाएं कान और पीठ में चोट आई। घटना के बाद उन्होंने कार्यालय पहुंचकर अन्य कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने रघुराज सिंह तंवर और रविन्द्र कुमार पैकरा के विरुद्ध बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।
दूसरे पक्ष ने भी दर्ज कराई रिपोर्ट
वहीं, कटघोरा स्थित बीएसएनएल कार्यालय कॉलोनी निवासी एवं सहायक प्राध्यापक रविन्द्र कुमार पैकरा ने भी प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनकी और रघुराज सिंह तंवर की एसीआर में प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर द्वारा गलत टिप्पणी दर्ज किए जाने को लेकर वे दोनों सुबह करीब 8 बजे कार्यालय के पीछे उनसे बात करने पहुंचे थे।
रविन्द्र कुमार के अनुसार, इस दौरान प्राचार्य ने कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जिससे उनके सिर, पीठ, दाएं जबड़े और दाएं कान में चोट आई। उन्होंने बताया कि बीच-बचाव रघुराज सिंह तंवर ने किया। घटना के संबंध में उन्होंने अन्य कर्मचारियों को भी जानकारी दी।
रविन्द्र कुमार की शिकायत पर पुलिस ने प्रभारी प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 296, 351(3) और 115(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
फिलहाल, दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Editor – Niraj Jaiswal
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