जेएमएफसी कोर्ट ने सुनाया फैसला, 3.90 लाख रुपये का चेक हुआ था अनादरित
कोरबा।चेक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) कोरबा की अदालत ने कांग्रेस नेता एवं सैलून संचालक आनंद कुमार श्रीवास को दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
उधार ली थी 3.90 लाख रुपये की रकम
परिवादी देवी प्रसाद यादव के अनुसार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा के महामंत्री आनंद कुमार श्रीवास गुप्ता गली में सैलून का संचालन करते हैं। इसी दौरान उनका परिचय देवी प्रसाद यादव से हुआ। बाद में आनंद कुमार श्रीवास, उनकी माता शिव कुमारी श्रीवास और पत्नी सुमन श्रीवास को व्यावसायिक एवं पारिवारिक कार्यों के लिए पैसों की आवश्यकता हुई। इस पर उन्होंने देवी प्रसाद यादव से संपर्क किया।
परिवादी के मुताबिक, उन्होंने 3 जून 2023 को आनंद कुमार श्रीवास को 3 लाख 90 हजार रुपये दिए थे। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया गया था। रकम लेते समय श्रीवास परिवार ने छह माह के भीतर पूरी राशि लौटाने का आश्वासन दिया था।
बैंक में जमा करने पर अनादरित हुआ चेक
परिवादी के अनुसार, अनुबंध के समय आनंद कुमार श्रीवास ने 3 लाख 90 हजार रुपये की राशि का चेक भी दिया था। चेक क्रमांक 000033 पर 3 दिसंबर 2023 की तारीख अंकित थी। निर्धारित समय पर रकम वापस नहीं मिलने पर देवी प्रसाद यादव ने चेक बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन वह अनादरित हो गया।
इसके बाद परिवादी ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा की अदालत में मामला प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आनंद कुमार श्रीवास को दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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