नाबालिग साली से दुष्कर्म के दोषी जीजा को 20 साल की कठोर सजा, 500 रुपये का जुर्माना

जांजगीर-चांपा जिले में नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा को अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार बारा ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना का विवरण

अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने 14 अगस्त 2023 को चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि वह आठ बहनों और एक भाई के परिवार से है। उसकी दूसरी दीदी, जो नौ माह की गर्भवती थी, तीन माह से अपने पति (आरोपी) के साथ रह रही थी। पीड़िता के पिता का निधन हो चुका है और मां सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करती हैं।

13 अगस्त 2023 को जब पीड़िता की मां रात नौ बजे काम से लौटीं, तो उन्होंने बताया कि पीड़िता की बहन को दो दिन से पेट दर्द हो रहा है। पूछताछ में पीड़िता की बहन ने खुलासा किया कि उसका पति (जीजा) पिछले एक माह से पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। 8 अगस्त 2023 की शाम (आदिवासी दिवस से एक दिन पहले) आरोपी ने पीड़िता को बाथरूम में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। डर के कारण पीड़िता ने किसी को नहीं बताया। दो दिन बाद आरोपी ने फिर बाथरूम में उसके साथ जबरदस्ती की।

कानूनी कार्रवाई

शिकायत के आधार पर चांपा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार बारा ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने प्रभावी पैरवी की।

सामाजिक संदेश

यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के प्रति न्यायालय की सख्ती को दर्शाता है। जिले में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए पीड़िता को न्याय मिलने पर संतोष जताया है।