छात्रावास-आश्रमों में बिना रेनोवेशन, निर्माण कार्य के ठेकेदारों को किया गया था भुगतान


राशि जमा नहीं कराने पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी

कोरबा। जिले में छात्रावास-आश्रमों में बिना रेनोवेशन, निर्माण कार्य के ठेकेदारों को भुगतान करने के मामले में कलेक्टर द्वारा कराए गए जांच में कार्य होना नहीं पाया गया है। जांच के बाद संबंधित ठेकेदारों को कार्य पूर्ण कराने व भुगतान राशि जमा करने के दिए निर्देश दिए गए हैं और राशि जमा नहीं कराने पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी गई है।


संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मद अंतर्गत राशि लगभग 6 करोड़ 62 लाख 29 हजार रूपए आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर से परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को प्रदाय किया गया है। जिसमें से 4 करोड़ 36 लाख रूपए जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों के आवश्यक मरम्मत कार्य/लघु निर्माण कार्य हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा को कार्य एजेंसी नियुक्त करते हुए राशि प्रदाय किया गया। इसके लिए तत्कालीन परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा के द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी विद्युत, यांत्रिकी जल संसाधन विभाग को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया। इस मामले में कलेक्टर अजीत वसंत ने अपर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कराई।

जांच में पाया गया कि जो कार्य ठेकेदारों को बताया गया उसके अनुरूप कार्य नहीं होना पाया गया। बिना कार्य कराए उक्त राशि संबंधित ठेकेदारों द्वारा प्राप्त कर ली गई है। इस मामले में संबंधित ठेकेदारों को एक अप्रैल 2025 तक कार्य कराने, कार्य नहीं कराये जाने पर भुगतान राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि जमा नहीं करने पर फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जाएगी।